16 अपराध दर्ज इसलिए जिला बदर हुआ, 3 महीने तक रायपुर समेत 6 जिलों में नहीं कर सकेगा प्रवेश
शहर सत्ता/रायपुर। (Raipur Crime News)रायपुर में लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपी दिलकश अली के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत आदेश जारी कर उसे 3 महीने के लिए रायपुर समेत 6 जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर कर दिया है। आदेश के मुताबिक, दिलकश अली पिता हुमायूं अली (26) तरुण नगर, जीवन प्लाजा के पीछे, सिविल लाइन क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 2019 से उसके खिलाफ लगातार आपराधिक मामले दर्ज होते रहे हैं।

पुलिस उपायुक्त मध्य क्षेत्र की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच की गई। आपराधिक रिकॉर्ड, उपलब्ध साक्ष्यों और पुलिस प्रतिवेदन की समीक्षा के बाद पुलिस कमिश्नर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5(ख) के तहत जिला बदर का आदेश जारी किया। पुलिस के अनुसार, दिलकश के खिलाफ सिविल लाइन और पंडरी थानों में मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, चाकूबाजी और आर्म्स एक्ट समेत कुल 16 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उसके खिलाफ कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई, लेकिन पुलिस के मुताबिक उसके व्यवहार में सुधार नहीं आया।
इन जिलों की सीमा में तीन माह ताज प्रवेश पर प्रतिबंध
जिला बदर की अवधि के दौरान दिलकश अली को रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहना होगा। आदेश की अवधि 3 महीने निर्धारित की गई है।





