बार में परोस रहे थे दूसरे राज्यों की शराब, आबकारी टीम ने मारा छापा…बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त

शहर सत्ता / रायपुर। अगर आप भी शराब के शौक़ीन है तो ये ख़बर आपके लिए है, अब राजधानी के बारों में मिलने वाली अवैध शराब पर आबकारी विभाग ने शिकंजा कसा है। दूसरे राज्यों की शराब राजधानी के बारों में परोसे जाने की सुचना पर आबकारी टीम ने छापामार कार्यवाही की है। इस जाँच में हरियाणा की शराब रायपुर के बारों में अवैध तरीक़े से परोसना पाया गया जिसे जब्त किया गया है।
आबकारी आयुक्त आर. शंगीता और कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर संभागीय उड़नदस्ता रायपुर एवं जिले के कार्यपालिक आबकारी स्टॉफ के संयुक्त दल के द्वारा जिले की होटल/बार लायसेंस परिसरो की लगातार आकस्मिक जांच की जा रही है।

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एफ. एल. 3 लाइसेंस वाले विनार बार में निरीक्षण के दौरान 07 पेटी विदेशी मदिरा माल्ट में बार होलोग्राम चस्पा नही पाये जाने पर उसे ज़ब्त किया गया है। साथ ही अनुज्ञप्ति लायसेंस शर्तों के उल्लंघन होने से स्वीकृत अभिकर्ता को आरोप पत्र देकर मामला दर्ज़ किया गया है। वहीं शीतल इंटरनेशनल बार में निरीक्षण दौरान 61 नग बडवाईजर प्रीमियम बीयर (650 मि.ली.), 29 नग बडवाईजर मैग्नम बीयर (650 मि.ली.), 43 नग बडवाईजर प्रीमियम केन बीयर (500 मि.ली.) एवं 06 नग बडवाईजर मैग्नम केन बीयर (500 मि.ली.) का स्टॉक अतिरिक्त पाये जाने तथा बार होलोग्राम चस्पा नही पाये जाने पर जब्ती की कार्यवाही की है। साथ ही विभागीय प्रकरण भी कायम किया गया है।

शेमरॉक में मिली हरियाणा की शराब

इधर होटल शेमरॉक ग्रीन, सेरीखेड़ी में निरीक्षण दौरान बार के परमिट व स्कंध पंजी के मिलान में 13 बोतल 300 मि.ली. जैगरमास्टर, 01 बोतल 300 मि.ली. ब्लैक एण्ड व्हाईट, 01 बोतल 540 मि.ली. ग्रे गूस वोदका, 01 बोतल 360 मि.ली. केमिनो टकिला, 01 बोतल 300 मि.ली. एंजल हैवन जिन का मिलान नही होने तथा हरियाणा प्रांत की मदिरा पाये जाने पर उपरोक्त मदिरा को ज़ब्त किया गया है। इस मामलें में प्रकरण कायम किया गया एवं बार के स्वीकृत अभिकर्ता शैकल वोद्दार को मौके पर गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया। बार पर भी कार्यवाही की जाएगी।

बिना होलो ग्राम के 115 बोतल विदेशी शराब

होटल ग्रैण्ड नीलम बार में निरीक्षण दौरान बिना बार होलोग्राम का 64 बोतल स्प्रिट और 115 बोतल विदेशी मदिरा माल्ट बिना बार परमिट की मदिरा होने पर मौके पर कब्जे आबकारी लिया गया तथा रजिस्टर 26-12-2024 तक ही भरा होना पाये जाने पर विधिवत् कार्यवाही कर स्वीकृत अभिकर्ता को आरोप पत्र दिया जाकर, विभागीय प्रकरण कायम किया गया है। (3) एफ.एल. 3 जिलेट बार में निरीक्षण दौरान बार में 02 बार रूम एवं 02 स्टॉक रूम का संचालन करते पाये जाने पर एफ.एल. 3 होटल बार अनुज्ञप्ति लायसेंस शर्त क्रमांक 2(क) का उल्लंघन होने से स्वीकृत अभिकर्ता को आरोप पत्र दिया जाकर, विभागीय प्रकरण कायम किया गया है।

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