सुप्रीम-कोर्ट ने सरकार की SLP खारिज की; 2017 में 2259 पदों पर निकली थी भर्ती
शहर सत्ता/न्यूज़ डेस्क। (Supreme Court’s approval on High Court order )छत्तीसगढ़ में साल 2017 की कॉन्स्टेबल भर्ती से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए उसकी विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे 400 से ज्यादा कॉन्स्टेबल अभ्यर्थियों के लिए नौकरी का रास्ता साफ होने की उम्मीद बढ़ गई है।

जानकारी के मुताबिक साल 2017 में जारी 2259 कॉन्स्टेबल पदों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है। भर्ती में प्रतीक्षा सूची के प्रावधान को लेकर विवाद के बाद मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा था। पारस राम ध्रुव और अन्य के पक्ष में हाईकोर्ट ने 1 फरवरी 2024 को फैसला सुनाया था। इसी आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी।
2017 की भर्ती, सालों से नियुक्ति का इंतजार
2259 कॉन्स्टेबल पदों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा सूची में रिक्त पदों को शामिल किए जाने को लेकर चला कानूनी विवाद उनकी नियुक्ति में सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद इस विवाद के समाप्त होने और 400 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने की संभावना बढ़ गई है।






