छत्तीसगढ़ आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर ने देवेन्द्र नगर में एक्सप्रेस-वे के मुख्य मार्ग पर रास्ता खोले जाने का विरोध, छत्तीसगढ़ रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के संचालक मंडल की भूमिका पर उठ रहीं उंगली
शहर सत्ता/रायपुर। (Capital Raipur News)छत्तीसगढ़ आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर ने देवेन्द्र नगर में एक्सप्रेस-वे के मुख्य मार्ग पर रास्ता खोले जाने का खुला विरोध करते हुए इसे तत्काल बंद करने की मांग की है। देवेन्द्र नगर एक्सप्रेस-वे पर हादसों को दावत देते चोर रास्ते का खुला विरोध गया है।
ठाकुर ने कहा कि राज्य शासन ने 30 अक्टूबर 2017 को ही उपरोक्त सड़क को छत्तीसगढ़ राज्य राजमार्ग अधिनियम के तहत एक्सप्रेस हाईवे घोषित कर दिया था बाद में छत्तीसगढ़ रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2021 में पुनः स्पष्ट कर दिया कि इस सड़क पर निर्धारित स्थानों अर्थात इंटरचेंज से प्रवेश और निकास के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान से प्रवेश और निकास की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन सिटी मॉल के सामने मुख्य मार्ग में आकस्मिक रूप से रास्ता बना दिए जाने से दुर्घटनाओं की संभावना काफी बढ़ गई है। उन्होंने इसे जनहित के खिलाफ प्रशासनिक निर्णय बताते हुए कहा कि इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ लोगों की सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ सकता है।

कपड़ा मार्केट की आवश्यक सड़क अब भी अधूरी
ठाकुर ने कहा कि कपड़ा मार्केट की एक महत्वपूर्ण सड़क, जो देवेंद्र नगर मुख्य मार्ग से सिंधी कॉलेज होते हुए पंडरी के मुख्य मार्ग तक जाती है, उसे मास्टर प्लान के अनुसार जोड़ा जाना था। इस सड़क के बन जाने से कपड़ा मार्केट की मुख्य सड़क पर यातायात का दबाव काफी कम हो जाता। व्यापारी संगठन भी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में महापौर एवं कलेक्टर ने सड़क को शीघ्र खोलने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज दिनांक तक इस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। स्थिति यह है कि अब उस मार्ग पर कब्जाधारी बैठ चुके हैं, जिससे सड़क को जोड़ने का कार्य और कठिन होता जा रहा है।

प्रशासन से अनुमति प्रक्रिया सार्वजनिक करने की मांग
ठाकुर ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस सड़क की आवश्यकता जनता एवं कपड़ा मार्केट के व्यवसायियों को थी, उसे छोड़कर एक्सप्रेस-वे के मुख्य मार्ग पर निकासी का रास्ता क्यों बनाया गया है, यह समझ से परे है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि एक्सप्रेस-वे में प्रवेश एवं निकास केवल निर्धारित इंटरचेंज पर ही विभाग की अनुमति से किया जा सकता है। इंटरचेंज के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्रवेश अथवा निकास दिए जाने का प्रावधान नहीं है।
ठाकुर ने कहा कि देवेन्द्र नगर स्थित सिटी मॉल के सामने ऐसी कोई परिस्थिति दिखाई नहीं देती, जिसके कारण नियमों को दरकिनार करते हुए मुख्य मार्ग पर आकस्मिक निकासी मार्ग खोला जाए। यदि किसी विशेष परिस्थिति में ऐसी अनुमति दी गई है, तो प्रशासन स्पष्ट करे कि क्या इसके लिए छत्तीसगढ़ रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के संचालक मंडल की अनुमति प्राप्त की गई है। साथ ही संबंधित आदेश, अनुमति एवं प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।





