प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा आरक्षण संशोधन विधेयक पर राजभवन निर्णय ले
शहर सत्ता/रायपुर। Reservation Amendment Bill : प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसला के बाद आरक्षण संशोधन विधेयक पर राजभवन निर्णय ले ताकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को आरक्षण का लाभ मिल सके। 76 प्रतिशत आरक्षण लागू होने से ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस वाले को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। भाजपा राजभवन में लंबित आरक्षण संशोधन विधेयक पर सर्व समाज के आगे अपने रुख स्पष्ट करें।
76 प्रतिशत आरक्षण लागू होने से ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत एवं ईडब्ल्यूएस वालों को 4 प्रतिशत आरक्षण, एसटी वर्ग को 32 प्रतिशत और एससी वर्ग को 13 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा में सर्वसम्मति से 76 प्रतिशत आरक्षण संशोधन विधेयक जनता के हित में पास किया था जो बीते 2 साल से अधिक समय से राजभवन में लंबित है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि भाजपा को 76 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में अपना रुख साफ करना चाहिए। कि वो ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस वाले को 4 प्रतिशत और एसी वर्ग को 13 प्रतिशत आरक्षण, एसटी वर्ग को 32 प्रतिशत आरक्षण देने के पक्ष में है कि नहीं है। क्योंकि नगरी निकाय चुनाव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग के आरक्षण में गड़बड़ियों की गई है जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए एक भी पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किया गया है।
तमिलनाडू का दिया उदहारण
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि तमिलनाडु में सरकार ने राज भवन में लंबी सभी विधेयक को कानून का दर्जा दे दिया है। सरकार के द्वारा पारित विधयेक का लाभ आम जनता को अब मिलने लगेगा। क्या भाजपा की सरकार भी तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में राजभवन में लंबित सभी विधयेक को कानूनी दर्जा देगी जिससे 76 प्रतिशत आरक्षण संशोधन विधेयक लागू हो सके?







