शहर सत्ता / नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग (online gaming) कंपनियों की याचिका पर बड़ी राहत दी है। ऑनलाइन गेमिंग पर GST मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस मामलें में अब सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 18 मार्च को करेगा। कोर्ट ने फिलहाल GST के सभी नोटिस पर रोक लगा दी है, कोर्ट ने कहा जब तक मामले की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक रोक जारी रहेगी।
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अब तक कंपनियों को 1 लाख 12 हज़ार करोड रुपए के नोटिस जारी हो चुके है, यह मामला 1 अक्टूबर 2023 तक के पीरियड से जुड़ा है। जिसमें ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की सर्विसेज पर GST 18% की बजाय 28% की दर से लगाया गया है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का कहना था कि गेमिंग पर GST की नई दर 1 अक्टूबर 2023 से मानी जाए, जबकि सरकार का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% की टैक्स देनदारी अभी की नहीं है, बल्कि ये तो पहले से ही मौजूद है। इसीलिए कंपनियों को पुराना बकाया चुकाना होगा।
जटिल और विवादित मुद्दा
ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी का मामला देश में एक जटिल और विवादित मुद्दा बन चूका है। यह मुख्य रूप से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, सरकार, और न्यायपालिका के बीच कराधान के नियमों और दरों को लेकर चल रही बहस से जुड़ा है। ऑनलाइन गेमिंग में GST की दर को लेकर बहस है। इसे “सेवा” (Service) मानते हुए, 18% GST गेमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा चार्ज किए गए प्लेटफॉर्म शुल्क पर लागू होता है। वहीं इसे “सट्टेबाजी और जुआ” मानते हुए, पूरे एंट्री अमाउंट पर 28% GST लागू किया जा सकता है।