मालवीय रोड, सदर, एमजी रोड, शारदा चौक से शास्त्री चौक तक रैली-जुलूस बैन
शहर सत्ता/रायपुर। (Raipur Police Commissioner’s order)रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने 25 फरवरी 2026 को जारी आदेश में इन मार्गों पर रैली, जुलूस और धरना-प्रदर्शन प्रतिबंधित किया है। जिसमें कहा गया कि, पुलिस उपायुक्त मध्य की तरफ से प्रतिवेदन पर यह निर्णय लिया गया। पुलिस कमिश्नर ने जी.ई. रोड में शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक, मालवीय रोड में जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक, सदर बाजार रोड में कोतवाली से सत्तीबाजार चौक तक, एम.जी. रोड पर गुरुनानक चौक से शारदा चौक तक बैन लगाया है। इन मार्गों पर किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, शोभायात्रा या धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।

प्रतिवेदन में Raipur Police Commissioner’s order रायपुर के अति व्यस्त मार्गों पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक यातायात बाधित होने और लोगों को होने वाली असुविधा की बात कही गई थी। साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लागू करने की अनुशंसा की गई थी। इस आदेश के मुताबिक, यह प्रतिबंध आदेश जारी होने की तिथि से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शहर के व्यस्त मार्गों पर रैली, जुलूस, शोभायात्रा, धरना और प्रदर्शन के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है।

इस फरमान पर कुछ सामाजिक संगठनों में असंतोष
Raipur Police Commissioner’s order इस आदेश को लेकर छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के प्रदेश प्रवक्ता सुभाष बजाज ने कहा कि, यह आदेश सिंधी समाज के चेट्रीचंड्र त्यौहार के एक महीने पहले जारी किया गया है। समाज शहर में बड़ा आयोजन करता है जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। शहर के मुख्य चौक चौराहों में शोभायात्रा के प्रतिबंध लगने से समाज के लोगों में बड़ी नाराजगी है।







